The Inter State Migrant Workment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 में तमाम प्रावधान ठेकेदार और Principal Employer के लिए किये गए हैं लेकिन ये प्रावधान कभी भी सख्ती से लागू नहीं किये गए, इनकी जानकारी, प्रचार प्रसार तो कामगारों के बीच है न ही ट्रेड यूनियन के बीच है, केकेसी इनकी आवाज़ बनेगा, इनके लिए हरसंघर्ष करेगा।