कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाये गये ‘भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996’ (THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996) के प्रावधानों के तहत कन्स्ट्रक्शन मजदूरों के लिए अधिकतम कार्यावधि घंटे प्रति दिन, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम का पैसा अनिवार्य करना, कार्यस्थल पर पीने का साफ पानी, शौचालय एवं मूत्रालय, कार्यस्थल पर अस्थायी निवास, खाना बनाने की जगह, नहाने की समुचित व्यवस्था, कपड़ा धोने की व्यवस्था, शौच जाने की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था, किसी भी किस्म की दुर्घटना होने पर समुचित इलाज इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

श्रमिक कार्ड हेतु पंजीयन प्राधिकारी
निर्माण श्रमिकों का पंजीयन करने के लिए इस समय श्रम विभाग की ओर से सभी सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा सभी सहायक श्रम आयुक्त तथा सभी श्रम निरीक्षकों को अधिकृत किया गया है।

पंजीयन - उम्र 18 से 60
श्रमिक ने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो तथा किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य न हो।

प्रक्रिया:
आवेदन भरकर 25 रुपये का आवेदन शुल्क तथा 5 रुपये का अंशदान के साथ में स्कूल का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण प्रत्र, सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड जमा करने होंगे।

निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र किसी नियोजक या ठेकेदार द्वारा दिया जायेगा। नहीं मिलने पर किसी पंजीकृत कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन द्वारा भी दिया सकता है।

भवन अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं (दिल्ली राज्य द्वारा संचालित योजनाएं छापी जा रही हैं, अन्य राज्यों में भिन्न हो सकती हैं)
1. शिक्षा के लिए ₹500/- (दो बच्चों के लिए) ₹1000 प्रति माह।
2. प्रसूति खर्च ₹30,000/- (दो बच्चों के लिए) एवं गर्भपात खर्च ₹3000/-
3. पेंशन ₹3000/- प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एवं 300/- रुपए प्रति वर्ष बढ़ोतरी।
4. स्थाई विकलांगता अधिकतम (एक्स ग्रेशिया) ₹1,00,000/-
5. मकान के लिए अग्रिम राशि ₹3,00,000/- 10 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर ₹5,00,000/- 15 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर
6. विकलांगता पेंशन ₹3,000/- प्रति माह।
7. औजारों के लिए लोन ₹20,000/- 1 वर्ष की सदस्यता पूरी होने पर
8. औजारों के लिए अनुदान रुपए ₹5,000/- प्रति 5 साल (3 वर्ष की सदस्यता पूरी होने पर)।
9. सदस्य की दुर्घटना मृत्यु पर ₹2,00,000/- ।
10. सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु पर ₹1,00,000/- ।
11. अंतिम संस्कार के लिए ₹10,000/-
12. चिकित्सा के लिए ₹2000/- से 10000 /- एकमुश्त
13. पारिवारिक पेंशन – पेंशन राशि का 50 प्रतिशत या 1000 से अधिक।
14. विवाह के लिए वित्तीय सहायता – पंजीकृत महिला सदस्य या पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह के लिए ₹51,000/- तथा पंजीकृत पुरुष या पंजीकृत सदस्य के पुत्र के विवाह के लिए ₹35,000/-