The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 में इस बात की पूरी व्यवस्था की गयी है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ किसी भी किस्म का शोषण, आर्थिक या अन्य कोई भी, किया जा रहा है तो खुद Principal Employer इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी भी मजदूर के साथ अन्याय न होने पाए लेकिन वास्तविकता तो यही है न कि आज भी हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर शोषित है, केकेसी इनकी भी लड़ाई लड़ेगा।